प्रयागराज: भड़काऊ भाषण में आरोपी पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की अर्जी को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने स्वीकार करते हुए जमानत मंजूर कर ली है. साथ ही यह शर्त लगा दी है कि ₹20 हजार के दो जमानत बंधपत्र एवं 20 हजार का एक निजी बंद पत्र दाखिल करने पर रिहा किया जाए. यह आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट शालिनी विधेय ने आरोपित अली अहमद की जमानत अर्जी पर अधिवक्ता राधेश्याम पांडे, खान शोलत हनी और आरबी सिंह सहित अभियोजन अधिकारी के तरीकों को सुन कर दिया.
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