सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी NCIB ने एक ट्वीट शेयर किया है. इस ट्वीट ने NCIB ने छेड़खानी से संबंधित कानून और नियमों को लेकर बड़ी जानकारी दी है. ट्वीट में NCIB ने लिखा है ‘यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को आवारा, छम्मक-छल्लो, आइटम, चुड़ैल, कलमुखी, चरित्रहीन जैसे शब्दों से संबोधित करता है या अश्लील इशारे करता है, जिससे उसके लज्जा का अनादर हो, तो उसे आईपीसी की धारा 509 के तहत 3 वर्ष तक जेल/आर्थिक दंड या दोनों हो सकता है’. NCIB द्वारा यह ट्वीट 16 दिसंबर को किया गया है.
आवश्यक जानकारी :~
— NCIB Headquarters (@NCIBHQ) December 16, 2022
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यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को आवरा, माल, छम्मक-छल्लो, आइटम, चुड़ैल, कलमुखी, चरित्रहीन जैसे शब्दों से संबोधित करता है या अश्लील इशारे करता है, जिससे उसके लज्जा का अनादर हो। तो उसे आईपीसी की धारा 509 के तहत 3 वर्ष तक जेल/ आर्थिक दण्ड या दोनों हो सकता है।
क्या है धारा 509
आईपीसी की धारा 509 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति महिला की शील या लज्जा भंग करने वाली चीज दिखाता या बोलता है तो उसके खिलाफ धारा 509 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इसमें 3 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है. जुर्माने और सजा एक साथ भी हो सकती है. हालांकि लोगों की यह जानकारी नहीं होती है कि महिला को आवारा, छम्मक-छल्लो, आइटम, चुड़ैल, कलमुखी, चरित्रहीन जैसे शब्दों से संबोधित करना भी उन्हें भारी पड़ सकता है.
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