प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्र और उनके बेटे विष्णु मिश्र व एक अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने और गिरफ़्तारी पर रोक की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया इस मामले में संज्ञेय अपराध किया जाना प्रतीत हो रहा है। प्राथमिकी में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। याचिका विजय मिश्र, विष्णु मिश्र और विकास मिश्र की ओर से दाखिल की गई थी। इस पर न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने सुनवाई की।
विजय मिश्र सहित तीनों के खिलाफ पीड़ित महिला ने वर्ष 2014 से यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए भदोही में प्राथमिकी दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि उसे डरा धमका कर कई बार उन्होंने दुष्कर्म किया। उसकी अश्लील फोटो और वीडियो बना ली है तथा उसके आधार पर यौन शोषण करते आ रहे हैं। पीड़िता ने विधायक के पुत्र विष्णु मिश्र और उसके साथी विकास मिश्र पर भी सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है।