प्रयागराज: कुलपति के निर्देश पर रजिस्ट्रार प्रो. एनके शुक्ल ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में रहने वाले छात्रों से पांच गुना जुर्माना वसूलने का निर्देश जारी कर दिया है। यह आदेश नवंबर माह से प्रभावी होगा। एक माह के हॉस्टल शुल्क के पांच गुना वसूला जाएगा। इसके साथ ही यह आदेश किया गया है कि यदि कोरोना वायरस संक्रमण फैलता है तो हॉस्टल के वार्डेन और अधीक्षक को देखभाल करनी होगी। इस संबंध में हॉस्टलों में नोटिस चस्पा कर दिया गया है। वहीं, इविवि प्रशासन के इस फैसले से छात्र-छात्राओं में काफी नाराजगी है।
रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि बिना अनुमति हॉस्टलों में प्रवेश करने वालों से पांच गुना जुर्माना वसूला जाएगा। यह जुर्माना एक नवंबर से प्रभावी माना जाएगा। यदि कोरोना वायरस संक्रमण फैलता है तो हॉस्टल के वार्डेन और अधीक्षक को देखभाल करना होगा। इस फैसले से छात्रों में काफी नाराजगी है।